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परवाणू में भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी के मामले में ठेकेदार गिरफ्तार

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CASE FIR NO. 24/2025 DATED. 03.03.2025 U/S 420,467,468,471,120B IPC & 08 PC Act P.S. PARWANOO

दिनांक 03-03-2025 को सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB), दक्षिणी रेंज शिमला से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना परवाणू में उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमे शिकायतकर्ता श्री रजा राम भारती, निवासी परवाणू, ने आरोप लगाया कि परवाणू शहर में सतीश बेरी पुत्र श्री निक्का राम नामक एक व्यक्ति है, जो स्वयं को समाजसेवी बताता है । उसने अपने साथ कुछ लोगों को भी शामिल कर रखा है, जिनका एक गिरोह है, जो लोगों को ब्लैकमेल करता है। यह व्यक्ति परवाणू शहर के विभिन्न सरकारी विभागों के विरुद्ध आर.टी.आई. दायर कर विभागीय अधिकारियों को परेशान करता है तथा उन्हें ब्लैकमेल कर निजी स्वार्थ के कार्य करवाने का दबाव बनाता है। सतीश बेरी स्वयं बिजली विभाग का ठेकेदार है तथा उसका पुत्र भी नगर परिषद परवाणू में सिविल वर्क का ठेकेदार है। उक्त व्यक्ति ने अधिकारियों को धमकाकर व ब्लैकमेल कर अपने तथा अपने पुत्र के लिए विभिन्न विभागों से सरकारी कार्य प्राप्त किए I सतीश बेरी ने परवाणू के शमशान घाट के समीप स्लम बस्ती सेक्टर 4 हिमुडा के फ्लेटों में बिजली की टेस्ट रिपोर्ट बनाकर नगर परिषद् परवाणू को दी थी और इसके एवज में उसने पैसे भी वसूल किये थे जबकि फ्लेटों की वायरिंग का काम हिमुडा ने टेंडर के जरिये किसी और ठेकेदार के माध्यम से करवाया था जबकि हिमुडा टेंडर लगाता है तो बिजली की टेस्ट रिपोर्ट उक्त कार्य हिमुडा का ठेकेदार जिसे कार्य आबंटित किया जाता है तो वह उसे निशुल्क उपलब्ध करवाता है लेकिन सतीश बेरी ने बिना कार्य किये बिना ही टेस्ट रिपोर्ट नगर परिषद् को दे दी I सतीश बेरी ने इन कार्यों के दौरान गंभीर अनियमितताएँ बरती गईं । इस अभियोग के अन्वेषण के दौरान नगर परिषद परवाणू से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया। रिकॉर्ड के गहन अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि नगर परिषद परवाणू द्वारा कार्य आवंटन हेतु कोटेशन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें तीन कोटेशन अनिवार्य थीं, परंतु उक्त कोटेशन धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से तैयार की गई थीं। इन्हीं फर्जी कोटेशन के आधार पर दिनांक 11-06-2020 को टेंडर प्राप्त किया गया। उसी दिन आरोपी द्वारा 83 फ्लैट्स की टेस्ट रिपोर्ट तैयार कर नगर परिषद परवाणू को प्रस्तुत की गई तथा उसी दिन संबंधित बिल भी जमा किया गया। अन्वेषण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि उक्त दस्तावेजों की कूटरचना (forgery) की गई थी, जिस कारण अभियोग में धारा 467 IPC को भी जोड़ा गया। मामले में उपलब्ध पर्याप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के समुचित विश्लेषण के आधार पर दिनांक 10-02-2026 को मामले में संलिप्त आरोपी सतीश बेरी, पुत्र श्री निक्का राम, निवासी मकान नंबर 27, सेक्टर-5, परवाणू, तहसील कसौली, जिला सोलन, आयु 73 वर्ष, को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी को आज दिनांक 10-02-2025 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। अभियोग की जांच निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं विधिसम्मत तरीके से जारी है।

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