ठियोग अफीम केस: 1.64 करोड़ की संपत्ति सीज
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ठियोग अफीम तस्करी मामले में शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.64 करोड़ से अधिक की संपत्ति सीज
शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई को आर्थिक स्तर तक पहुंचाते हुए ठियोग के एक अफीम तस्करी मामले में आरोपी और उसके सहयोगियों से जुड़ी 1.64 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को सीज किया है। पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान सामने आए वित्तीय दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया संकेत मिले हैं कि इन संपत्तियों का संबंध मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से हुई कथित कमाई से हो सकता है।
मामला ठियोग थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एफआईआर नंबर 77/2026 के तहत 10 जून 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 में केस दर्ज किया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि रहीघाट, हॉस्पिटल रोड, ठियोग में सोहन लाल उर्फ हैपी की नाई की दुकान में अफीम छिपाकर रखी गई है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दुकान में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आरोपी के पास से करीब 71 ग्राम अफीम बरामद होने का दावा किया गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जांच आगे बढ़ाई गई।
पुलिस जांच में कथित तौर पर यह बात सामने आई कि आरोपी लंबे समय से अफीम की अवैध सप्लाई में शामिल था। पुलिस के अनुसार, ठियोग के साथ-साथ कोटखाई, रोहड़ू और आसपास के इलाकों में भी अफीम की आपूर्ति किए जाने के संबंध में जानकारी मिली।
मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने आरोपी की वित्तीय गतिविधियों की भी पड़ताल शुरू की। एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई वित्तीय जांच में आरोपी तथा उसके करीबी सहयोगियों से संबंधित संपत्तियों, बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन और आय के घोषित एवं वैध स्रोतों का परीक्षण किया गया।
वित्तीय रिकॉर्ड और जांच के दौरान जुटाए गए अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने ऐसी कई चल-अचल और वित्तीय संपत्तियों की पहचान की, जिनका मूल्य 1.64 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है। पुलिस का कहना है कि इन संपत्तियों का संबंध प्रथम दृष्टया मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित कथित आय से जुड़ा पाया गया है।
इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने यह संकेत दिया है कि नशा तस्करी के मामलों में केवल आरोपियों की गिरफ्तारी और मादक पदार्थों की बरामदगी तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कथित अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों और वित्तीय नेटवर्क की भी जांच की जाएगी।
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