शहरी निकायों के वार्डों के सीमांकन की प्रक्रिया आरंभ
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सोलन, दिनांक 06.06.2025
राज्य निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ सोलन ज़िले में भी शहरी स्थानीय निकायों के वार्डों के सीमांकन की प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह कार्यभार भारत के संविधान के अनुच्छेद 243Z-A, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 9 और 10, हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 10 और 281 तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम, 2015 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत सौंपा गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त सोलन, श्री राहुल जैन ने बताया कि आयोग द्वारा वार्ड सीमांकन का प्रारूप 2 जून, 2025 को सार्वजनिक कर दिया गया है। इस प्रारूप पर जनता 9 जून, 2025 तक अपने सुझाव एवं आपत्तियाँ दर्ज करवा सकती है।
उपायुक्त को प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों का समाधान 16 जून, 2025 तक कर दिया जाएगा। यदि किसी को उपायुक्त के निर्णय से असहमति हो, तो वह मण्डलायुक्त के समक्ष आदेश के सात दिनों के भीतर अपील कर सकता है। मण्डलायुक्त को इस अपील का निपटारा पाँच दिनों के भीतर करना होगा।
अंतिम सीमांकन आदेश उपायुक्त द्वारा 1 जुलाई, 2025 तक या उससे पहले जारी कर दिए जाएंगे। इसके पश्चात 11 जुलाई, 2025 तक सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 15 जुलाई, 2025 तक आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे जाएंगे।
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