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नगर परिषद परवाणू के वार्ड सीमांकन का प्रारूप प्रस्ताव जारी

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सोलन, दिनांक 03.06.2025

सोलन के उपायुक्त श्री मनमोहन शर्मा ने नगर परिषद परवाणू के सभी वार्डों के सीमांकन को लेकर एक प्रारंभिक प्रस्ताव सार्वजनिक किया है। उन्होंने जानकारी दी कि यदि किसी नागरिक को इस प्रस्ताव में प्रकाशित अधिसूचना को लेकर कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो वह अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के भीतर फॉर्म-02 भरकर उपायुक्त कार्यालय में जमा कर सकता है।

 

प्रस्तावित सीमांकन के अनुसार नगर परिषद परवाणू में कुल 09 वार्ड प्रस्तावित किए गए हैं, जिनकी सीमाएं निम्नलिखित हैं:

वार्ड 01: कामकाजी महिला छात्रावास वार्ड

इस वार्ड में कसौली चौक से कामकाजी महिला छात्रावास, वहां से गांव कामली की सीमा, फिर हिमफेड कम्पनी होते हुए दोबारा कसौली चौक तक का क्षेत्र शामिल है।

 

वार्ड 02: एच.आर.टी.सी. वर्कशॉप वार्ड

इसकी परिधि चानन कांता से शुरू होकर गांव गुम्मा, उच्चा परवाणू, सागर फूड कम्पनी होते हुए फिर चानन कांता छात्रावास तक फैली है।

 

वार्ड 03: आईशर वार्ड

इस क्षेत्र में आईशर कम्पनी से शिवाथिन कम्पनी, फिर एक्सपेरिमेंट हाउस, सिरमौर कम्पनी होते हुए पुनः आईशर फैक्टरी तक का भाग आता है।

 

वार्ड 04: गैबरियल वार्ड

यह वार्ड रेलवे लाइन से आरंभ होकर विडसमौर होटल, कालका फिलिंग स्टेशन, एच.पी.एम.सी. कॉम्प्लेक्स और पुनः रेलवे लाइन तक फैला है।

 

वार्ड 05: हाउसिंग बोर्ड विश्राम गृह वार्ड

इसमें एच.आई.जी. ब्लॉक, गांव गुम्मा की सीमा, आईशर स्कूल, क्लीयर लाइन कम्पनी और फिर एच.आई.जी. ब्लॉक तक का क्षेत्र शामिल है।

 

वार्ड 06: शॉपिंग सेंटर वार्ड

इस क्षेत्र में पानी टैंक से शॉपिंग सेंटर, रेलवे पुल, स्लम एरिया होते हुए पुनः पानी टैंक तक की सीमा है।

 

वार्ड 07: ई.डब्ल्यू.एस. वार्ड

टिम्बर डिपो से एम.आई.जी. फ्लैट्स, ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स, पुलिस चैक पोस्ट और दोबारा टिम्बर डिपो तक का क्षेत्र इसमें आता है।

 

वार्ड 08: औद्योगिक वार्ड

इसकी सीमा एच.पी.एस.ई.बी. विश्राम गृह से जी.पी.एस. अंबोटा, प्रोंटोस लिमिटेड कम्पनी, शॉपिंग सेंटर के पीछे होते हुए पुनः एच.पी.एस.ई.बी. विश्राम गृह तक है।

 

वार्ड 09: सर्किट हाउस वार्ड

शिवालिक होटल से प्येरोलेटर कम्पनी, उच्चा परवाणू, सर्किट हाउस और फिर शिवालिक होटल तक का क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है।

नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे प्रस्तावित सीमाओं पर अपने सुझाव या आपत्तियाँ नियत समय में भेजें, ताकि अंतिम सीमांकन में उन्हें यथासंभव समाहित किया जा सके।

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