नगर पंचायत कुनिहार के संबंध में अधिसूचना
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प्रदेश सरकार ने नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 80 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (7) के तहत सोलन जिले में नगर पंचायत कुनिहार को अधिसूचित किया है। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सोलन, अजय कुमार यादव ने दी।
उन्होंने बताया कि नगर पंचायत कुनिहार में निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है:
इन सभी को मिलाकर कुल 1,917,327 वर्ग मीटर क्षेत्र नगर पंचायत कुनिहार में सम्मिलित किया गया है।
अजय कुमार यादव ने कहा कि अधिसूचना के लागू होने के बाद नगर पंचायत कुनिहार की भूमि और भवनों को तीन वर्ष की अवधि के लिए संपत्ति कर से छूट दी गई है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों के निवासियों को पूर्व की भांति अधिकार अभिलेख के वाजीब-उल-अर्ज में प्रथागत अधिकार उपलब्ध रहेंगे।
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