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J&K में POCSO मामले के बीच सरकारी शिक्षक बर्खास्त

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श्रीनगर, 21 सितंबर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने किश्तवाड़ में तैनात ग्रेड-II शिक्षक खालिद हुसैन को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत की गई है।

स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 21 सितंबर को जारी सरकारी आदेश संख्या 388-JK(Edu) of 2026 के मुताबिक, खालिद हुसैन सरकारी मिडिल स्कूल, बुमलपोरा, गुरिनल्ला, जोन इंदरवाल, जिला किश्तवाड़ में कार्यरत थे।

आदेश के अनुसार, हुसैन के खिलाफ पुलिस स्टेशन छत्रू में FIR नंबर 34/2026 दर्ज की गई थी। FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं 61(2), 65(1), 90, 91 और 92 के अलावा POCSO अधिनियम, 2012 की धाराएं 4, 6, 8, 10 और 17 लगाई गई हैं।

सरकार ने उपलब्ध रिकॉर्ड और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद इसे गंभीर प्रकृति का मामला माना और शिक्षक के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि मामले में नियमित विभागीय जांच कराना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। इसी आधार पर अनुच्छेद 311(2)(b) तथा J&K Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1956 के नियम 30(viii) के तहत सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई।

आदेश में मामले को “दुर्लभतम मामलों में से एक” बताया गया है। बर्खास्तगी का सामान्य प्रभाव यह है कि संबंधित व्यक्ति भविष्य में सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो जाता है।

यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त/सचिव राम निवास शर्मा, IAS द्वारा जारी किया गया है।

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