नशा तस्कर की 3.32 करोड़ की संपत्ति जब्त
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नशा तस्करी के आरोपी की 3.32 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त, पुलिस ने कसा शिकंजा
डेढ़ किलो से अधिक चरस बरामदगी के मामले में कार्रवाई
नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस जिला नूरपुर ने कार्रवाई तेज करते हुए एक आरोपी की करीब 3.32 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कराई है। यह कार्रवाई डमटाल थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले से जुड़ी है। सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली ने पुलिस की वित्तीय जांच के आधार पर संपत्ति की जब्ती को मंजूरी दे दी है।
पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान बलविंदर उर्फ बिल्ला, पुत्र ज्ञान चंद, निवासी गांव छन्नी, इंदौरा, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। उसके खिलाफ 29 दिसंबर 2025 को थाना डमटाल में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस कार्रवाई के दौरान उसके कब्जे से 1 किलो 852 ग्राम चरस बरामद हुई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
मामले की तफ्तीश आगे बढ़ने पर पुलिस जिला नूरपुर ने आरोपी की आय और संपत्तियों की विस्तृत वित्तीय जांच की। इस दौरान उसकी चल-अचल संपत्तियों की पड़ताल की गई। पुलिस का कहना है कि जांच में कुछ ऐसी संपत्तियां सामने आईं, जिनके मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित धन से जुड़े होने की आशंका पाई गई।
जांच के आधार पर संबंधित संपत्तियों पर कार्रवाई करते हुए होटल-कम-रेस्तरां, दुकानों, मोटर वाहनों और बैंक खातों में जमा रकम को अस्थायी रूप से फ्रीज किया गया। वित्तीय जांच में आरोपी की कुल संपत्ति का मूल्य 3,32,32,352.94 रुपये निर्धारित किया गया।
पुलिस जिला नूरपुर ने जांच से संबंधित पूरी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली को भेजी थी। प्राधिकारी ने पुलिस की जांच और प्रस्तुत तथ्यों को स्वीकार करते हुए संपत्ति की जब्ती की पुष्टि कर दी।
17 मामलों में करीब 30 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई
पुलिस जिला नूरपुर के अनुसार नशे के कारोबार से जुड़े मामलों में वित्तीय जांच के जरिए आरोपियों की संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 17 मामलों में करीब 30 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त किए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है।
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