12 सितम्बर को सोलन जिले में आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
|
😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊
|
जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन सहित कण्डाघाट, अर्की, कसौली और नालागढ़ स्थित न्यायालय परिसरों में 12 सितम्बर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने दी।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों का समाधान आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाएगा। इनमें आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, चेक बाउंस, वाहन चालान, धन वसूली से जुड़े प्रकरण तथा अन्य उपयुक्त मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा सड़क दुर्घटना मुआवजा (क्लेम), श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण, वेतन, भत्तों तथा सेवानिवृत्ति से जुड़े मामलों की भी सुनवाई की जाएगी।
प्रशांत सिंह नेगी ने बताया कि ऐसे विवाद, जो अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, उन्हें भी लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत से समय और धन दोनों की बचत होती है। इसमें न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता तथा पहले से लंबित मामलों में जमा न्यायालय शुल्क नियमानुसार वापस किया जाता है। साथ ही, समझौते के आधार पर निपटाए गए मामलों में किसी भी पक्ष को दंड नहीं दिया जाता। उन्होंने यह भी बताया कि वाहन चालान का भुगतान वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट के माध्यम से भी किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने मामले का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना चाहता है, वह 12 सितम्बर 2026 से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन अथवा जिले के किसी भी न्यायालय में सादे कागज पर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि मामला पहले से किसी न्यायालय में विचाराधीन है, तो संबंधित न्यायालय में भी आवेदन दिया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन से दूरभाष 01792-220713 अथवा टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
|
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space





