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महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम पर जागरूकता कार्यशाला

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सोलन, दिनांक 15.12.2024

महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 पर कार्यशाला का आयोजन

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ‘कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013’ पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव और सीनियर सिविल जज आकांक्षा डोगरा ने विशेष रूप से भाग लिया। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। साथ ही, अधिनियम के तहत गठित समितियों की संरचना, शिकायत निवारण प्रक्रिया, और जांच के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में हर नागरिक को विधिक सहायता का अधिकार है और सभी को कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। उन्होंने उपस्थित महिलाओं के सवालों का जवाब देते हुए व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से अधिनियम की जानकारी साझा की।

ज़िला कार्यक्रम अधिकारी सोलन कविता गौतम ने बताया कि जिन सरकारी या गैर-सरकारी संस्थानों में 10 या उससे अधिक महिलाएं कार्यरत हैं, वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। जिन संस्थानों में 10 से कम महिलाएं हैं, वहां शिकायत ज़िला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। शिकायतों की जांच और रिपोर्ट तय समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करना भी आवश्यक है।

इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों और संस्थानों में गठित आंतरिक शिकायत समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए।

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