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भगोड़ा घोषित आरोपी लुधियाना से गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

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दिनांक 31 अगस्त 2026 को पुलिस थाना सदर सोलन की पी.ओ. सैल टीम ने भगोड़े अपराधियों की तलाश के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी अजय कुमार, पुत्र श्री रता राम, निवासी गांव निहारी, डाकखाना चबूतरा, तहसील सुजानपुर टीहरा, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, वर्तमान निवासी गांव बडाला, डाकखाना व तहसील खन्ना, जिला लुधियाना, पंजाब, उम्र 42 वर्ष, को लुधियाना से गिरफ्तार किया।

आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस थाना सदर सोलन में अभियोग संख्या 192/2026, दिनांक 31 अगस्त 2026, धारा 209 बी.एन.एस. के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ पूर्व में पुलिस थाना सदर सोलन में धोखाधड़ी से संबंधित अभियोग संख्या 20/2013, दिनांक 19 जनवरी 2013, धारा 420 व 406 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज था। उक्त मामले में ट्रक के संबंध में आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता के साथ ₹3,30,000 का बिक्री समझौता किया गया था। समझौते के बाद ट्रक तथा उससे संबंधित दस्तावेज आरोपी को सौंपे गए थे।

समझौते की शर्तों के अनुसार आरोपी को ₹3,00,000 श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऋण खाते में जमा करवाने थे, जबकि ₹30,000 शिकायतकर्ता को दिए जाने थे। आरोप है कि आरोपी ने न तो ऋण खाते में निर्धारित राशि जमा करवाई और न ही शिकायतकर्ता को ₹30,000 का भुगतान किया। जब शिकायतकर्ता ने आरोपी से राशि और ट्रक के संबंध में जानकारी मांगी तथा ट्रक वापस करने को कहा, तो आरोपी द्वारा उसके साथ गाली-गलौज की गई।

उक्त मामले की जांच के दौरान आरोपी को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया था और बाद में वह जमानत मुचलके पर रिहा हुआ। जांच पूरी होने के पश्चात पुलिस द्वारा आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को कई बार पेश होने के निर्देश दिए, लेकिन वह निर्धारित तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। लगातार गैरहाजिर रहने के कारण माननीय न्यायालय ने 12 जून 2025 को आरोपी को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया।

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस थाना सदर सोलन की पी.ओ. सैल टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी अपने ठिकाने बदलता रहा। पुलिस द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना और लगातार की जा रही निगरानी के आधार पर टीम ने कार्रवाई करते हुए 31 अगस्त 2026 को आरोपी को लुधियाना, पंजाब से पकड़ लिया।

गिरफ्तार आरोपी को 1 सितंबर 2026 को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए।

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