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मेथनॉल की अवैध आपूर्ति पर सख्त निगरानी

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कार्यालय, जिला लोक संपर्क अधिकारी, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर

मेथनॉल के अवैध उपयोग, भंडारण और आपूर्ति पर जिला प्रशासन की सख्त निगरानी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर दिए आवश्यक निर्देश

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 11 अगस्त:
मेथनॉल (मिथाइल अल्कोहल) के गैर-कानूनी इस्तेमाल और इसकी आपूर्ति को निर्धारित नियमों के अनुसार नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक जांच और निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब तथा कमिश्नर, फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जा रही है।

इस संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती गीतिका सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने पुलिस, आबकारी एवं कर विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन तथा संबंधित तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मेथनॉल के भंडारण, बिक्री और आपूर्ति से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निरीक्षण करें।

उन्होंने बताया कि पंजाब प्वाइजन्स पोसेशन एवं बिक्री नियम, 2014 के तहत मेथनॉल (मिथाइल अल्कोहल) अनुसूची के क्रमांक 67 में शामिल विषैले पदार्थों में आता है। इन प्रावधानों के तहत ऐसे पदार्थों के भंडारण या बिक्री वाले परिसरों की जांच के लिए संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट की निगरानी में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह कमेटी नियमों के अनुसार प्रत्येक छह महीने में संबंधित भंडारण एवं बिक्री केंद्रों का निरीक्षण करेगी। इस दौरान मेथनॉल के स्टॉक, रिकॉर्ड, बिक्री और आपूर्ति से जुड़े दस्तावेजों तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन की विशेष रूप से जांच की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मेथनॉल के अवैध इस्तेमाल, भंडारण अथवा आपूर्ति की किसी भी संभावना पर प्रभावी निगरानी रखी जाए। यदि निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित प्रावधानों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित की जाए।

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