हिमाचल में ऑनलाइन मिलेगी परिवार नकल, ई-केवाईसी जरूरी
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हिमाचल में अब घर बैठे बनवा सकेंगे परिवार नकल, आधार ई-केवाईसी अनिवार्य
ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही जारी होगी परिवार नकल
हिमाचल प्रदेश में परिवार नकल हासिल करने की प्रक्रिया को अब और आसान बनाया गया है। नागरिक पंचायत कार्यालय में आवेदन करने के अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी परिवार नकल के लिए अनुरोध कर सकेंगे। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में ई-परिवार रजिस्टर पोर्टल की प्रक्रिया और नई सुविधाओं को लेकर जिला पंचायत अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों तथा ग्राम पंचायत सचिवों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
विभाग के मुताबिक, परिवार नकल के लिए दो विकल्प उपलब्ध होंगे। नागरिक अपनी संबंधित ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं या फिर ई-डिस्ट्रिक्ट हिमसेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पंचायत के जरिए आवेदन करने पर पंचायत सचिव ई-परिवार रजिस्टर में लॉग इन कर परिवार नकल से संबंधित विकल्प चुनेंगे। इसके बाद परिवार की परिवार आईडी के आधार पर नकल तैयार करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
परिवार नकल प्राप्त करने के लिए 13.80 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन भुगतान यूपीआई, क्यूआर कोड स्कैन और अन्य उपलब्ध डिजिटल माध्यमों से किया जा सकेगा। भुगतान की राशि विभाग द्वारा निर्धारित तथा पोर्टल से संबद्ध बैंक खाते में जमा होगी।
आवेदक की ई-केवाईसी जरूरी
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदक की आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी होना आवश्यक है। आवेदन के दौरान आवेदक की ही ई-केवाईसी की जाएगी। यदि ई-केवाईसी पहले से पूरी नहीं है, तो पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इसे पहले पूरा करना होगा।
ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही परिवार नकल जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी।
पंचायत सचिवों को अनुपालन के निर्देश
पंचायती राज विभाग ने संबंधित अधिकारियों और पंचायत सचिवों को नई व्यवस्था का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इससे नागरिकों को पंचायत कार्यालय जाने के साथ-साथ घर से ही परिवार नकल के लिए आवेदन करने का विकल्प मिलेगा।
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