नशा तस्करों पर सोलन पुलिस की सख्ती
|
😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊
|
जिला सोलन पुलिस द्वारा नशा तस्करी में लिप्त कुख्यात और बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे अपराधी, जिन पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं और जो जमानत पर रिहा होकर पुनः मादक पदार्थों की तस्करी में संलग्न हो जाते हैं, उन्हें रोकने के लिए निवारक हिरासत की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
इस पहल का उद्देश्य नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से जुड़े आदतन अपराधियों को आगे किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि करने से प्रभावी रूप से रोकना है। इसी क्रम में जिला पुलिस द्वारा PIT NDPS Act, 1988 (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act) के तहत संबंधित आरोपियों को निवारक हिरासत में रखने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
इसी कार्रवाई के तहत दिनांक 07-12-2025 को अंकुश ठाकुर पुत्र स्वर्गीय श्री शिव सिंह, निवासी गांव सिरीनगर, डाकखाना एवं तहसील कंडाघाट, जिला सोलन (हि.प्र.), आयु 36 वर्ष, जो कि एक कुख्यात और आदतन अपराधी है, को PIT NDPS Act, 1988 के अंतर्गत तीन माह की निवारक हिरासत में लेकर जेल भेजा गया था।
उक्त मामले में एडवाइजरी बोर्ड ने नशा तस्करी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कठोर रुख अपनाया है और अंकुश ठाकुर की निवारक हिरासत की अवधि को अतिरिक्त तीन माह के लिए बढ़ाने के आदेश पारित किए हैं, जिसके फलस्वरूप उसे निरंतर जेल में रखा जाएगा।
जिला सोलन पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत अब तक मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त कुल 10 आदतन अपराधियों को धारा 3(1) PIT NDPS Act, 1988 के तहत निवारक हिरासत में लेकर जेल भेजा जा चुका है। भविष्य में भी आदतन नशा तस्करों के विरुद्ध इस प्रकार की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रखी जाएगी।
|
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space





