कण्डाघाट में वन अधिकार अधिनियम, 2006 पर एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न
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सोलन, 19 मई 2025
कण्डाघाट में उपमण्डलाधिकारी गोपाल चंद शर्मा की अध्यक्षता में हाल ही में वन अधिकार अधिनियम, 2006 पर केंद्रित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण एवं आम नागरिकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
श्री गोपाल चंद शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य संबंधित हितधारकों को अधिनियम की जानकारी देना और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समन्वय को सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा कि यह कानून वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को उनके परंपरागत अधिकारों की कानूनी मान्यता दिलाने में सहायक है, जिससे वे अधिक सशक्त बन सकें।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो नागरिक 13 दिसंबर 2005 से पहले से वन भूमि पर निवास कर रहे हैं या तीन पीढ़ियों से वहां खेती कर रहे हैं, वे निर्धारित आवेदन प्रपत्र के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, अधिनियम के तहत लाभार्थियों को पारंपरिक रूप से एकत्र की जाने वाली लघु वन उपज के संग्रहण, उपयोग और बिक्री का भी अधिकार प्रदान किया गया है।
कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य, दावों की प्रक्रिया, जांच एवं अधिकारों की अंतिम स्वीकृति, ग्राम सभाओं की भूमिका तथा पारदर्शी और निष्पक्ष अधिकार मान्यता प्रणाली की जानकारी साझा की।
कार्यक्रम में एक संवाद सत्र का भी आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित प्रतिभागियों के सवालों के उत्तर दिए गए।
उपमण्डलाधिकारी ने यह भरोसा दिलाया कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासन द्वारा निरंतर सहयोग एवं आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर जनजातीय विभाग के अन्वेषण अधिकारी श्री अतुल शर्मा ने भी अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।
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