नशा तस्करी रोकने को कड़ा कदम
|
😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊
|
सोलन पुलिस ने आदतन नशा तस्कर को निवारक कार्रवाई के तहत जेल भेजा
जिला सोलन की पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी में बार-बार लिप्त पाए जाने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए उनके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई की जा रही है। इसका उद्देश्य ऐसे आरोपियों को दोबारा नशा तस्करी जैसे संगीन अपराधों में शामिल होने से रोकना है। इसी क्रम में PIT NDPS अधिनियम 1988 (नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज की अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम) के तहत निवारक हिरासत की प्रक्रिया अपनाई गई है।
सोलन पुलिस द्वारा अब तक 13 आदतन तस्करों के विरुद्ध राज्य सरकार को निवारक हिरासत के प्रस्ताव भेजे गए हैं। इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश सरकार एवं सक्षम प्राधिकारी के निर्देश पर एक आदतन अपराधी नीरज शर्मा, पुत्र श्री तारा दत्त, निवासी मलोग झागली, डाकघर तारा देवी, तहसील व जिला शिमला, वर्तमान में गाँव रावली, डाकघर वाकनाघाट, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन को हिरासत में लिया गया है।
उक्त आरोपी के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं – जिनमें 3 सोलन जिला के कंडाघाट थाने में और एक मामला शिमला जिले के बालूगंज थाना में पंजीकृत है। इन मामलों में आरोपी से 1 किलोग्राम से अधिक चरस तथा 8 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। नीरज शर्मा सभी मामलों में जमानत पर था, लेकिन उसके बावजूद वह लगातार नशा तस्करी में लिप्त पाया गया।
पुलिस थाना कंडाघाट की टीम ने उसे PIT NDPS Act की धारा 3(1) के तहत तीन माह के लिए हिरासत में लेकर जेल भेजा है।
जिला पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ व्यापक मुहिम के तहत तस्करी के हर पहलू पर कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़े 134 तस्करों को दूसरे राज्यों से गिरफ्तार किया गया है और 56 नेटवर्कों को तोड़ा गया है। इसके अलावा, तस्करों की 5.5 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। भविष्य में भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि समाज को नशे के खतरे से सुरक्षित रखा जा सके।
इससे पहले भी सोलन पुलिस ने कुख्यात नशा तस्कर आदतन अपराधी हितेंदर कुमार उर्फ़ रिंकू पुत्र श्री अनंत राम निवासी गाँव क्यार, डाकखाना सुझैला, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश, उम्र 40 वर्ष के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा था, जो वर्तमान में भी जेल में बंद है। उसके विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत कुल 04 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 02 मामले पुलिस थाना अर्की, 01 मामला जिला शिमला के थाना बालूगंज, और 01 मामला पंजाब राज्य के थाना सदर खरड़ में पंजीकृत पाया गया था। इन मामलों में कुल लगभग 88 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था।
|
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space





