सोलन, 25 अगस्त 2026 पात्र परिवार 20 सितंबर तक जमा करवाएं आवेदन उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के अंतर्गत जिले के पात्र परिवारों के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस चरण में उन पात्र परिवारों को आवेदन का अवसर दिया जा रहा है, जो अब तक चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके हैं। योजना के तहत 27 वर्ष से कम आयु के बेसहारा व्यक्ति अथवा 59 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन वाले परिवार पात्र हो सकते हैं। इसके अलावा विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा या परित्यक्ता व्यक्ति वाले परिवार तथा ऐसा परिवार जिसका मुखिया 40 प्रतिशत दिव्यांग हो, भी पात्रता के दायरे में आएगा। उपायुक्त ने बताया कि योजना के लिए पात्र परिवार की वार्षिक आय 75 हजार रुपये तक निर्धारित है। अंतिम चरण के लिए 31 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2026 के बीच जारी किए गए आय प्रमाण पत्र मान्य होंगे। इच्छुक पात्र परिवार अपने आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय अथवा उपमंडलाधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने, सत्यापन और अनुशंसा की पूरी प्रक्रिया 20 सितंबर 2026 तक पूरी की जाएगी। चयनित परिवारों की अंतिम सूची 25 सितंबर 2026 को जारी की जाएगी। मनमोहन शर्मा ने स्पष्ट किया कि सभी प्राप्त आवेदनों का ग्राम, खंड और जिला स्तर पर निर्धारित नियमों के अनुसार पारदर्शी ढंग से सत्यापन किया जाएगा। केवल सर्वेक्षण में शामिल होना योजना में चयन सुनिश्चित नहीं करता। अंतिम चयन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता एवं मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने जिले के सभी पात्र नागरिकों से अपील की कि वे 20 सितंबर 2026 से पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम संबंधित कार्यालय में आवेदन जमा करें, ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे। 15 hours ago सोलन, 25 अगस्त 2026 उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के अंतर्गत जिले...