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सोलन पुलिस ने वाहन पंजीकरण से जुड़ी करोड़ों की साइबर–दस्तावेजी धोखाधड़ी का भंडाफोड़

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जिला पुलिस सोलन द्वारा वाहन पंजीकरण से संबंधित एक संगठित साइबर एवं दस्तावेजी धोखाधड़ी के मामले का सफलतापूर्वक खुलासा किया गया है।

दिनांक 26.01.2026 को पुलिस थाना सदर, सोलन में क्षेत्रीय परिवहन एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण (R&LA), सोलन की अधिकारी डॉ. पूनम बंसल द्वारा पुलिस अधीक्षक, सोलन के माध्यम से एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए कि R&LA, सोलन के कार्यालय अभिलेखों के परीक्षण एवं सत्यापन के दौरान यह उजागर हुआ है कि वाणिज्यिक वाहनों (पंजीकरण संख्या HP-14D-4512, HP-14D-4582 एवं HP-14D-4586) के पंजीकरण, लोडेड वेट में संशोधन तथा स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रियाओं में सुनियोजित एवं गंभीर अनियमितताएँ की गई हैं। प्रारंभिक साक्ष्यों एवं डिजिटल अभिलेखों के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि VAHAN पोर्टल में अनधिकृत एवं अवैध छेड़छाड़ (tampering) की गई है साथ ही, पंजीकरण लिपिक जितेन्द्र ठाकुर द्वारा अनेक यूज़र आईडी एवं मोबाइल नंबरों का दुरुपयोग करते हुए संदिग्ध गतिविधियाँ संचालित की गईं। जाँच के दौरान यह भी संज्ञान में आया कि संबंधित लेन-देन अधिकृत सरकारी नेटवर्क के बाहर स्थित IP एड्रेस से निष्पादित किए गए, जिससे संपूर्ण प्रक्रिया की प्रामाणिकता एवं वैधता पर गंभीर प्रश्नचिह्न उत्पन्न होता है। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संबंधित मामले में आवश्यक भौतिक पंजीकरण अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, । इसके अतिरिक्त, पंजीकरण उपरांत बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अभिलेखों में अवैध संशोधन किए गए, जो स्पष्ट रूप से कदाचार एवं आपराधिक षड्यंत्र की ओर संकेत करता है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से prima facie यह स्थापित होता है कि आधिकारिक अभिलेखों में जानबूझकर हेरफेर की गई, सरकारी लॉगिन क्रेडेंशियल्स का दुरुपयोग हुआ तथा बाहरी व्यक्तियों के साथ संभावित मिलीभगत (collusion) के माध्यम से अवैध लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया। उक्त शिकायत के आधार पर पुलिस थाना सदर, सोलन में Case FIR No 22/26 Dated 26-01-2026 U/S 318(4) 338, 336(3), 340(2), 61(2)BNS P.S. Sadar Solan पंजीकृत किया गया था । मामले की गंभीरता, तकनीकी जटिलता एवं व्यापक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सोलन द्वारा उप पुलिस अधीक्षक श्री अशोक चौहान के नेतृत्व में एक विशेष अन्वेषण दल (Special Investigation Team – SIT) का गठन किया गया। इस दल में साइबर तकनीकी से सुसज्जित दक्ष पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है। उक्त टीम द्वारा मामले के प्रत्येक पहलू की गहन, निष्पक्ष एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत जांच की गई तथा उक्त विशेष अन्वेषण टीम द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को प्राथमिकता के आधार पर आरंभ किया गया । गहन अन्वेषण/तफ्तीश के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उपरोक्त वाहनों का पंजीकरण निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया था। जांच में पाया गया कि इन वाहनों का पंजीकरण बिना मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) के अनिवार्य निरीक्षण के तथा बिना वैध एवं पूर्ण दस्तावेजों के किया गया। इसके अतिरिक्त, VAHAN Portal पर उपलब्ध डिजिटल रिकॉर्ड में सुनियोजित तरीके से अवैध छेड़छाड़ कर वाहन पंजीकरण, स्वामित्व एवं अन्य तकनीकी प्रविष्टियों में अनधिकृत परिवर्तन किए गए।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि RLA सोलन कार्यालय में कार्यरत क्लर्क जितेन्द्र ठाकुर की आधिकारिक User ID के अतिरिक्त “JITENTHA” एवं “DRPOONAM” नाम से फर्जी User IDs तैयार की गई थीं। इन फर्जी आईडी के माध्यम से वाहन पंजीकरण से संबंधित Verification एवं Approval की प्रक्रियाएं अवैध रूप से पूर्ण की गईं तथा सरकारी ऑनलाइन प्रणाली का दुरुपयोग कर नियमों को दरकिनार करते हुए अवैध लाभ अर्जित किया गया। इसके अतिरिक्त तकनीकी साक्ष्यों, जिनमें IP Logs, OTP Records तथा Call Detail Record (CDR) Analysis शामिल हैं, का गहन विश्लेषण किया गया। इन साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हुआ कि उक्त आपराधिक गतिविधियों में RLA झंडूता में कार्यरत R&LA क्लर्क गौरव भारद्वाज मुख्य रूप से संलिप्त है। आरोपी द्वारा RLA सोलन के Admin Credentials को अवैध रूप से प्राप्त कर VAHAN Portal में अनधिकृत प्रवेश किया गया तथा फर्जी User IDs का निर्माण कर वाहनों की Verification एवं Approval की प्रक्रियाओं को अवैध रूप से निष्पादित किया गया। उक्त मामले में आगे की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी गौरव भारद्वाज ने इस अवैध कार्य को संगठित तरीके से अंजाम देने के लिए विभिन्न एजेंटों का नेटवर्क तैयार किया हुआ था। इन एजेंटों, जिनमें राजकुमार उर्फ सन्नी, विकास सिंह उर्फ शालू, जितेन्द्र तथा अनिल आदि शामिल हैं, के माध्यम से वाहन मालिकों से अवैध धनराशि वसूली जाती थी। इसके बदले में वाहन मालिकों के दस्तावेजों में अवैध रूप से हेराफेरी की जाती थी। जिसमें वाहनों का Laden Weight बढ़ाना, Owner Serial Number में परिवर्तन करना, Hypothecation हटाना तथा बिना निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के पंजीकरण एवं स्वामित्व स्थानांतरण (Transfer) करना शामिल है I अन्वेषण के दौरान वित्तीय पहलुओं पर भी जांच की गई तथा विभिन्न बैंक खातों का विश्लेषण किया गया जो जांच में यह सामने आया कि आरोपी गौरव भारद्वाज के खातों में विभिन्न व्यक्तियों एवं एजेंटों के माध्यम से करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ है। यह लेन-देन प्रथम दृष्टया एक संगठित आर्थिक अपराध, धोखाधड़ी तथा आपराधिक षड्यंत्र की पुष्टि करता है। उक्त साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 03.04.2026 को पुलिस टीम द्वारा 06 आरोपियों जितेन्द्र ठाकुर पुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी गाँव व डाकघर चण्डी, तहसील कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश, आयु 41 वर्ष, अनिल कुमार पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी गाँव मुकराना, डाकघर, तहसील व थाना झंडूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, आयु 42 वर्ष, राज कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, निवासी गाँव व डाकघर ढठवाड़ा, तहसील, थाना व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश, आयु 39 वर्ष, जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री महेन्द्र हेम राज, निवासी गाँव तुनाई, डाकघर टाउनशिप, तहसील सुन्दरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश, आयु 34 वर्ष, नरेश कुमार पुत्र श्री सतपाल सिंह, निवासी गाँव बोह, डाकघर दयोथ, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, आयु 43 वर्ष व विकास सिंह उर्फ शालू पुत्र श्री मदन सिंह, निवासी गाँव करोह, डाकघर मंधोली, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, आयु 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया I गिरफ्तार सभी आरोपियों को आज दिनांक 04-04-2026 को माननीय नयायालय में पेश किया जा रहा है I

मामले की जांच अभी प्रगति पर है तथा इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों एवं संभावित नेटवर्क की पहचान की जा रही है। पुलिस द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला पुलिस सोलन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस संगठित साइबर एवं दस्तावेजी धोखाधड़ी में शामिल सभी आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ।

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