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अनेक अधिनियमों के अंतर्गत गठित समितियों की बैठकें आयोजित

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सोलन, 30 मई 2025

जिला सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने आज विभिन्न अधिनियमों के तहत गठित जिला स्तरीय समितियों की त्रैमासिक बैठकों की अध्यक्षता की। इनमें अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, मैनुअल स्कवैंजर्स अधिनियम, 2013 तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत गठित समितियां शामिल रहीं।

उपायुक्त ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का उद्देश्य इस वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में इस अधिनियम के तहत 57 से अधिक मामले न्यायालयों में लंबित हैं। इसके अलावा, अधिनियम के अंतर्गत तीन मामलों को रद्द करने की अनुशंसा प्राप्त हुई है, जिन पर संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। राहत राशि से संबंधित एक प्रकरण भी प्राप्त हुआ है, जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उन्होंने संबंधित विभागों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के अंतर्गत जनजागरूकता शिविरों के आयोजन का निर्देश भी दिया।

प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने विभागीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जानकारी दी कि ग्रामीण आवास योजना के तहत मुस्लिम समुदाय के लिए 12 मकानों के निर्माण पर 18 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की बैठक में बताया गया कि जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक जिले में 137 यूनिक दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) जारी किए गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में 40 पात्र दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 3.45 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। अब तक पंजीकृत 40 छात्रों को लगभग 3.92 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जानी है, जिस पर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की बैठक में बताया गया कि सोलन जिले में 210 कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति की गई है। उपायुक्त ने इस अधिनियम के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने हेतु अधिकारियों को शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया और स्थानीय स्तरीय समिति के कार्यकाल को तीन वर्ष तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

मैनुअल स्कवैंजर्स अधिनियम, 2013 के तहत बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि यह कानून सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई कर्मियों का वेतन हर माह की 7 तारीख से पहले दिया जाए। साथ ही, स्थानीय निकायों को निर्देशित किया गया कि कर्मचारियों को सेफ्टी किट मुहैया कराई जाए, समय-समय पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाए तथा आयुष्मान कार्ड भी बनवाए जाएं।

इस बैठक की कार्यवाही जिला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने संचालित की।

इस अवसर पर नगर निगम सोलन की महापौर ऊषा शर्मा, बीडीसी सदस्य राम रत्न, एसडीपीओ बद्दी अभिषेक, डीएसपी सोलन अनिल धौल्टा, जिला पंचायत अधिकारी जोगिंद्र राणा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉ. शिव कुमार, उप निदेशक उच्च शिक्षा गोपाल चौहान, जिला न्यायवादी संजय पंडित, जिला कार्यक्रम अधिकारी पदम देव शर्मा, स्वास्थ्य विभाग की डॉ. शालिनी पुरी, गणपति एजुकेशन सोसाइटी के निदेशक डॉ. रोशन लाल शर्मा, और इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अध्यक्ष संजना गोयल सहित विभिन्न समितियों के गैर-सरकारी सदस्य व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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